इटारसी । अनुविभागीय दंडाधिकारी टी. प्रतीक राव के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा शिशुपाल सिंह चौहान/ भारती फास्ट फूड कैटरर्स से खाद्य तेल एवं मैदा के नमूने एवं आरपी कैटर्स/राजेंद्र बघेल से चावल के 02 नमूने, मैदा,  नमक, काबुली चना के नमूने लिए गए। उक्त परिसर दिनांक 5 मार्च 2024 को मौके पर खाद्य व्यवसाय संचालक नहीं पाए जाने, अत्यधिक गंदगी एवं खाद्य लाइसेंस संबंधी अनियमितताएं पाए जाने के कारण बंद कराए गए थे। इसके संबंध में संबंधित खाद्य व्यवसायियों द्वारा खाद्य लाइसेंस एवं परिसर खोलने के लिए आवेदन किया गया था।

      उक्त अनियमितताओं के चलते खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उक्त कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह राणा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश दियावार आरक्षक थाना इटारसी जितेंद्र शेषकर उपस्थित रहे।

Source : Narmadapuram